Greater Noida News / भारतीय टॉक न्यूज़ : पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर ने एक महत्वपूर्ण सूचना जारी करते हुए कहा है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) और उसके आसपास का क्षेत्र ‘रेड ज़ोन’ (नो-ड्रोन फ्लाई ज़ोन) के रूप में चिन्हित है। यह घोषणा नागर विमानन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों के अनुपालन में की गई है और 8 अक्टूबर 2024 से प्रभावी है। इस नियम के तहत एयरपोर्ट क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ड्रोन या अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) के उड़ाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है।
मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर प्रतिबंध
पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा और उसके वायु क्षेत्र की सघन निगरानी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। देश के प्रमुख विमानन और सुरक्षा निकायों के निर्देशानुसार, जेवर एयरपोर्ट और उसके निकटवर्ती परिभाषित क्षेत्र को 8 अक्टूबर 2024 से ही ‘रेड ज़ोन’ का दर्जा दिया गया है। इस क्षेत्र में किसी भी गैर-अधिकृत हवाई गतिविधि, विशेषकर ड्रोन या यूएवी संचालन की अनुमति नहीं है।
उल्लंघन करने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस ‘नो-ड्रोन फ्लाई ज़ोन’ के नियमों का उल्लंघन एक गंभीर मामला माना जाएगा। बिना अनुमति के इस प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन या यूएवी उड़ाना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1934 एवं यूएवी संचालन से संबंधित अन्य नियमों के तहत दंडनीय अपराध है। यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह इस निर्देश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध बिना किसी रियायत के कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
पुलिस की नागरिकों से सहयोग की अपील
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर ने सभी नागरिकों, संस्थाओं और समूहों से इस नियम का गंभीरता से पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे जैसी महत्वपूर्ण और संवेदनशील স্থাপনা की सुरक्षा हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस क्षेत्र में ड्रोन न उड़ाकर और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देकर हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें।