अमानतुल्ला खान (Amanatullah khan ) और बेटे पर कुर्की की तैयारी में जुटी नोएडा पुलिस

Bharatiya Talk
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Noida News : नोएडा के फेज-1 पुलिस स्टेशन में पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली के विधायक।  अमानतुल्ला (Amanatullah khan ) और उनके बेटे की परेशानियां बढ़ गई हैं। दरअसल, कई दिनों से फरार चल रहे आप विधायक का घर कुर्क किया जाएगा। नोएडा कोर्ट ने यह आदेश दिया है। घटना के 24 दिन बीत जाने के बाद भी विधायक को पुलिस ने नहीं पकड़ा है।

Noida Police to seek custody of Amanatullah Khan, his son
अमानतुल्ला (विधायक 

 

कुर्की नोटिस पोस्ट करने का आदेश फरार विधायक,

उनके बेटे अनस और अबू बकर कुर्की की तैयारी चल रही है। पुलिस का कहना है कि अदालत ने कुर्की की कार्रवाई से पहले नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। AAP विधायक फरार अदालत ने अमानतुल्ला खान, बेटे अनस और अबू बकर के खिलाफ कुर्की नोटिस चिपकाने का आदेश दिया है। जल्द ही संलग्नक की कार्रवाई की जाएगी।

यह है पूरा मामला

Noida Police to seek custody of Amanatullah Khan, his son
अमानतुल्ला खान और बेटे पर कुर्की की तैयारी में जुटी नोएडा पुलिस 

 

7 मई को सेक्टर 95 में स्थित एक पेट्रोल पंप पर अमानतुल्ला खान के बेटे अनस और उसके सहयोगियों ने कर्मचारियों की पिटाई की। हालांकि, हस्तक्षेप के कारण मामला शांत हो गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार, कथित हमले के बाद विधायक के बेटे अनस खान अनस ने अपने पिता अमानतुल्ला खान को घटना के बारे में सूचित किया था। इसके बाद अमानतुल्ला खान ने पेट्रोल पंप के मालिक और प्रबंधक को भी धमकी दी। इस मामले में पीड़ित विनोद कुमार सिंह की ओर से फेज-वन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में ले ली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है अमानतुल्ला खान ने बताया था कि उसका बेटा कानून की पढ़ाई कर रहा है। यह घटना तब हुई जब उसका बेटा परीक्षा देने जा रहा था।

अमानतुल्ला खान (Amanatullah khan ) और उनके बेटे के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था आपको बता दें कि 7 मई को विधायक और उनके बेटे अनस ने पेट्रोल पंप पर हमला और गुंडागर्दी की थी। इस मामले में पेट्रोल पंप कर्मचारियों की शिकायत के बाद नोएडा पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान और उनके बेटे के खिलाफ आईपीसी की धारा 323,504,506,427 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। नोएडा पुलिस ने आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे नहीं आए। इस बीच, अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया।

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