Noida : उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस के बीच, राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग को चेतावनी दी है कि यदि गांवों में 18 घंटे से कम बिजली दी गई, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।
बिजली आपूर्ति का नया शिड्यूल
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे, तहसीलों में 21.5 घंटे और जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस व्यवस्था को सभी वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा।
स्थानीय गड़बड़ियों का समाधान
मंत्री ने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में कोई स्थानीय समस्या आती है, तो उसे रोस्टर कटौती के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति देकर पूरा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी गांव में सुबह 6 से 9 बजे के बीच बिजली कटौती तय है और इसी दौरान कोई गड़बड़ी होती है, तो उस समय की भरपाई दोपहर 12 से 3 बजे के बीच की जाएगी।
किसानों के लिए विशेष ध्यान
इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कृषि फीडरों पर भी यही नियम लागू होंगे, ताकि किसानों को सिंचाई में कोई समस्या न हो। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस नए आदेश के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में कोई कमी न आए, जिससे लोगों को गर्मी में राहत मिल सके।