Gautam Budh Nagar : गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने राजू हत्याकांड के आरोपियों सुनील और गोरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला बहन ज्योति की शिकायत के आधार पर लिया गया है। इसके साथ ही, दोनों आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। यदि वे अर्थदंड का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
हत्या की घटना का विवरण
यह घटना दिसंबर 2021 में परी चौक के पास हुई थी, जहां एक युवक राजू और एक युवती गंभीर अवस्था में मिले थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन राजू की मौत हो गई। युवती ने बताया कि वह अपने चचेरे भाई राजू के साथ नोएडा घूमने आई थी, जिससे उसके दो सगे भाई सुनील और गोरे नाराज थे।

गुस्से में किया हमला
शासकीय अधिवक्ता (क्राइम) नितिन त्यागी ने बताया कि सुनील और गोरे को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उनकी बहन बिना सूचना दिए राजू के साथ बाहर गई। गुस्से में आकर, उन्होंने मिलकर राजू और युवती पर ईंट-पत्थर से हमला कर दिया, जिससे राजू की मौत हो गई। आरोपियों ने युवती को भी मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली।
गवाहों के बयान और गिरफ्तारी
जब युवती को होश आया, तो उसने बीटा-2 कोतवाली में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने सुनील और गोरे को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद से दोनों जेल में बंद थे। केस की सुनवाई के दौरान 10 से अधिक गवाह पेश हुए, जिनके बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया।
सजा सुनने के बाद का दृश्य
बुधवार को सजा सुनने के बाद दोनों आरोपी कोर्ट में सिर पर हाथ रखकर रोने लगे। वर्तमान में, दोनों गौतमबुद्ध नगर के कसर स्थित जिला जेल में बंद हैं। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा ने की, जिसमें दोनों पक्षों के गवाहों, वकीलों और पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए।
यह मामला न केवल एक हत्या की कहानी है, बल्कि यह पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं और गुस्से के परिणामों को भी उजागर करता है।