Noida News : जिले में धारा 144 लागू होने के बाद अब चार लोगों को एक साथ खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस के अनुसार, शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले में 19 जून तक धारा 144 लगा दी गई है। इसके चलते नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक जगह पर चार लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। नोएडा पुलिस ने धारा 144 लागू करने की जानकारी देते हुए कहा है कि त्योहारी सीजन के दौरान जिले में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

नोएडा पुलिस के अनुसार, रविवार से बुधवार (19 जून) के बीच नोएडा में दो त्योहार आ रहे हैं, जिस पर धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। बकरीद सोमवार को मनाई गई थी, जबकि ज्येष्ठ गंगा दशहरा उत्सव रविवार को मनाया गया था। इसके लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। नोएडा पुलिस के एसीपी हृदेश कठेरिया के अनुसार, जिले में असामाजिक तत्वों के सामने आ रही चुनौती को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
19 जून तक अब आप क्या नहीं कर पाएंगे?
पुलिस के आदेश के अनुसार, अब 19 जून तक जिले में कहीं भी भीड़ को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, पूजा, धार्मिक या अन्य जुलूस या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। हालांकि, अगर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना बहुत महत्वपूर्ण है, तो पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। सरकारी कार्यालयों से एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। लाउडस्पीकर या लाउड उपकरणों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।लाउडस्पीकर या लाउड उपकरणों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। विशेष रूप से उनका उपयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। विवादित स्थानों पर किसी भी तरह के आयोजन या पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। खुले स्थानों या छतों पर ईंटों, पत्थरों, सोडा की बोतलों, ज्वलनशील सामग्री या विस्फोटक सामग्री के ढेर लगाने पर प्रतिबंध होगा।
इस अवधि के दौरान कई प्रकार की परीक्षाएं होती हैं।
एसीपी कठेरिया के अनुसार, सरकार, विभिन्न आयोगों, परिषदों आदि द्वारा आयोजित की जा रही विभिन्न परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए धारा 144 लागू करना आवश्यक था। नोएडा पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं, किसान संगठनों आदि के प्रदर्शन से शांति भंग होने का खतरा है। इसलिए, ऐसी किसी भी गतिविधि को रोकने और शत्रुता का माहौल पैदा होने से रोकने के लिए, धारा 144 लागू की गई है।
यदि इसका पालन नहीं किया जाता है तो इस धारा के तहत मामला दर्ज करें
यदि कोई व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।