खास खबर : गाजियाबाद पुरानी संपत्तियों पर बढ़ा हाउस टैक्स, अब देना होगा डेढ़ गुना शुल्क

Special news: Ghaziabad house tax increased on old properties, now you will have to pay 1.5 times the fee

Partap Singh Nagar
2 Min Read
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Ghaziabad News/ Bharatiya Talk News :  गाजियाबाद नगर निगम ने शहर की पुरानी संपत्तियों पर हाउस टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। अब इन संपत्तियों पर भी जिलाधिकारी (डीएम) सर्कल रेट के आधार पर डेढ़ गुना हाउस टैक्स वसूला जाएगा। यह नियम पहले से ही नई संपत्तियों पर लागू था, लेकिन अब इसे निगम क्षेत्र की लगभग साढ़े चार लाख पुरानी संपत्तियों पर भी लागू किया जा रहा है। इस कदम से निगम की आय में वृद्धि की उम्मीद है।

शासन से मिली मंजूरी

नगर निगम ने इस संबंध में राज्य सरकार (शासन) से मार्गदर्शन मांगा था। शासन ने निगम को यह अधिकार दिया है कि वह अपने स्तर पर सर्कल रेट के आधार पर टैक्स का निर्धारण कर सकता है। इसी अनुमति के बाद, निगम ने चालू वित्त वर्ष से पुरानी संपत्तियों पर भी डीएम सर्कल रेट का डेढ़ गुना हाउस टैक्स वसूलने का निर्णय लिया है।

कितने लोग होंगे प्रभावित?

गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में लगभग 6 लाख संपत्तियां हैं जिनसे हाउस टैक्स वसूला जाता है। इनमें से करीब डेढ़ लाख संपत्तियां नई हैं, जिन पर पहले से ही डीएम सर्कल रेट का डेढ़ गुना टैक्स लागू है। अब शेष साढ़े चार लाख पुरानी संपत्तियों के मालिक भी इसी दर से हाउस टैक्स का भुगतान करेंगे।

कब से लागू होगा नियम और टैक्स निर्धारण का आधार

यह बढ़ा हुआ हाउस टैक्स चालू वित्त वर्ष से लागू किया जा रहा है। इस संबंध में प्रस्ताव 2024 में निगम सदन में रखा गया था। नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक ने पुष्टि की है कि पुरानी संपत्तियों पर टैक्स का निर्धारण अब डीएम सर्कल रेट के साथ-साथ सड़क की चौड़ाई जैसे कारकों के आधार पर भी किया जाएगा, जैसा कि नई संपत्तियों के मामले में होता है।

 

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