Noida News : नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. लोकेश एम ने मंगलवार को प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में बिल्डरवार बायर्स के पक्ष में अधिक से अधिक रजिस्ट्रियों कराने और प्राधिकरण की देयता की वसूली के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।
25 प्रतिशत जमा न कराने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शासनादेश के तहत 25 प्रतिशत राशि जमा न कराने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन बिल्डरों के पूरे विवरण आर्थिक अपराध शाखा को भेजे जाएंगे, जिससे उनके प्लॉट निरस्तीकरण और सीलिंग की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
लिगेसी स्टाल्ड प्रोजेक्ट्स की स्थिति
मिली जानकारी के अनुसार, लिगेसी स्टाल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की समस्याओं के समाधान के लिए जारी शासनादेश के तहत कुल 56 बिल्डर परियोजनाओं में से 22 बिल्डरों ने 25 प्रतिशत राशि, जो कि 275.72 करोड़ रुपये है, जमा कराई है। इसके अलावा, 6 बिल्डरों की देयता शून्य हो गई है।
फ्लैट बायर्स के लिए रजिस्ट्रियों की अनुमति
इन 28 बिल्डर परियोजनाओं में कुल 2558 फ्लैट बायर्स के पक्ष में उप पट्टा प्रलेख कराने की अनुमति दी गई है। 3 सितंबर 2024 तक 1298 फ्लैट बायर्स के पक्ष में रजिस्ट्रियां की गई हैं, जबकि 1260 रजिस्ट्रियां अभी बाकी हैं।
एनजीटी आदेशों का लाभ
जिन बिल्डरों ने 25 प्रतिशत जमा धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत रजिस्ट्रियां नहीं कराई हैं, उन्हें शासनादेश के तहत एनजीटी आदेशों का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही, 25 प्रतिशत राशि जमा न कराने वाले सभी बिल्डरों के भूखंडों के निरस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी, और प्राधिकरण की देयता की वसूली के लिए उनके मामलों को आर्थिक अपराध शाखा को संदर्भित किया जाएगा।
इस प्रकार, नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है, जिससे बायर्स के हितों की रक्षा की जा सके।
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