Noida News/ Bharatiya Talk: नोएडा में फूड कारोबारियों के लिए जरूरी खबर: उत्तर प्रदेश के नोएडा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. जिले में जितने भी फूड बिजनेस संचालित हो रहे हैं, उन सभी को अनिवार्य रूप से अपना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन 31 मई 2025 तक करा लेना होगा. ऐसा न करने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना लगाएगा. यह निर्देश गौतमबुद्ध नगर में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जारी किया गया है.
मुख्यमंत्री के निर्देश पर विशेष अभियान:
सहायक आयुक्त (खाद्य) ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं. इन कैंपों में फूड कारोबारियों को अपना पंजीकरण कराने में आसानी होगी. इस विशेष अभियान का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन मिले.
किसे लाइसेंस और किसे रजिस्ट्रेशन की जरूरत?
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, उन सभी फूड बिजनेस इकाइयों जिनका सालाना कारोबार 12 लाख रुपये से कम है, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. वहीं, ऐसे प्रतिष्ठान जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें लाइसेंस लेना आवश्यक होगा. यह नियम सभी प्रकार के फूड बिजनेस जैसे कि रेस्टोरेंट, दुकानें, ढाबे, ठेले, रेहड़ी, होटल और खाद्य निर्माण इकाइयों पर लागू होता है.
उल्लंघन करने पर कितना लगेगा जुर्माना?
खाद्य सुरक्षा विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने की राशि भी निर्धारित कर दी है. यदि किसी फूड बिजनेस का सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपये से ज्यादा है और वह बिना लाइसेंस के संचालित पाया जाता है, तो उस पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा, जिन छोटे दुकानदारों का टर्नओवर 12 लाख रुपये से कम है और वे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, उनसे 2 लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा.
अब तक कितनों ने कराया रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस?
खाद्य सुरक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक जिले में 5921 लाइसेंस और 32,634 रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं. हाल ही में विभाग ने 6016 नए लाइसेंस जारी किए हैं, जबकि 17,000 से ज्यादा फूड कारोबारियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. यह दर्शाता है कि काफी संख्या में व्यापारी इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं.
मौके पर ही मिल रही है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की सुविधा:
व्यापारियों की सुविधा के लिए खाद्य विभाग की टीमें अलग-अलग स्थानों पर कैंप लगा रही हैं. इन कैंपों में व्यापारियों को मौके पर ही लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. ढाबा, ठेला, रेहड़ी, होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य निर्माण इकाइयों के संचालक इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं और समय रहते अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
समय पर करा लें अपना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस:
यदि आप नोएडा या गौतमबुद्ध नगर में किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस चला रहे हैं और अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं कराया है, तो आपके लिए यह अंतिम अवसर है. 31 मई 2025 की अंतिम तिथि से पहले अपनी प्रक्रिया अवश्य पूरी कर लें. अन्यथा, प्रशासन की ओर से की जाने वाली सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें. यह कदम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उठाया गया है.