लखनऊ/उत्तर प्रदेश/भारतीय टॉक न्यूज़: उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर आ गया है। शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% आरक्षित सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के निर्देशों के अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल rte25.upsdc.gov.inhttp://rte25.upsdc.gov.in के माध्यम से संपन्न की जाएगी। अब तक पोर्टल पर 1520 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिससे इस योजना की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
तीन चरणों में होगी लॉटरी प्रक्रिया
अभिभावकों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया को तीन चरणों में बांटा गया है, ताकि कोई भी पात्र बच्चा शिक्षा के इस अधिकार से वंचित न रहे:
| प्रवेश चरण | आवेदन की अवधि | लॉटरी/सीट आवंटन तिथि |
|---|---|---|
| प्रथम चरण | 02 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 | 18 फरवरी 2026 |
| द्वितीय चरण | 21 फरवरी 2026 से 07 मार्च 2026 | 09 मार्च 2026 |
| तृतीय चरण | 12 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 | 27 मार्च 2026 |
कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता और आयु)
इस योजना का लाभ दो श्रेणियों— अलाभित समूह (SC, ST, OBC, दिव्यांग बच्चे) और दुर्बल वर्ग (BPL कार्ड धारक, अनाथ बच्चे, या ₹1 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार) को मिलेगा। प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 03 वर्ष से अधिक और 07 वर्ष से कम (1 अप्रैल 2026 की गणना के अनुसार) होनी चाहिए। आवेदन के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, माता-पिता का आय/जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड अनिवार्य दस्तावेज हैं।
सावधानी: गलत वार्ड चुनने पर निरस्त होगा आवेदन
प्राधिकरण ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अभिभावक आवेदन करते समय अपनी ही ग्राम पंचायत या नगर पालिका वार्ड का चयन करें। यदि स्कूल आपके वार्ड से बाहर है या आपने गलत वार्ड चुना है, तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और कंप्यूटरीकृत लॉटरी पर आधारित है, जिसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता। योग्य अभिभावकों से अपील है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने बच्चे का पंजीकरण सुनिश्चित करें।



