ग्रेटर नोएडा/ भारतीय टॉक न्यूज़: ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिरसा गांव में हुए सनसनीखेज निक्की भाटी हत्याकांड में आरोपी पक्ष को कानूनी मोर्चे पर एक और सफलता मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतका के ससुर सतवीर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे स्वीकार कर लिया है। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज भाटी बोडाकी ने इस फैसले की पुष्टि की है।
घटना का हृदयविदारक बैकग्राउंड
यह पूरा मामला 21 अगस्त 2025 का है, जब विवाहिता निक्की भाटी को संदिग्ध परिस्थितियों में जिंदा जला दिया गया था। इलाज के दौरान निक्की ने दम तोड़ दिया था। मृतका की बहन कंचन भाटी ने कासना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पति विपिन, सास दया, ससुर सतवीर और जेठ रोहित ने मिलकर निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग के हवाले किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
कानूनी पेच और जमानत
पुलिस इस हाई-प्रोफाइल मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चार्जशीट पेश होने के बाद बचाव पक्ष ने जमानत के लिए प्रयास तेज किए। सबसे पहले जेठ रोहित को हाईकोर्ट से जमानत मिली और अब ससुर सतवीर की अर्जी भी मंजूर हो गई है। हालांकि, जिला अदालत ने साक्ष्यों की गंभीरता को देखते हुए पूर्व में इन याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
अधिवक्ता मनोज भाटी का कहना है कि वे साक्ष्यों के आधार पर अदालत में अपनी बात रख रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि बाकी दो आरोपी, पति विपिन और सास दया भी जल्द ही कानूनी प्रक्रिया के तहत बाहर आएंगे।

