गौतमबुद्धनगर में 23 अगस्त से 4 सितंबर तक धारा 163 लागू: त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर पुलिस कमिश्नरेट का बड़ा फैसला, ड्रोन उड़ाने और बिना इजाजत प्रदर्शन पर रोक

गौतमबुद्धनगर में आगामी त्योहारों और परीक्षाओं के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 23 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक धारा 163 (निषेधाज्ञा) लागू की गई है।

Partap Singh Nagar
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गौतमबुद्धनगर में 23 अगस्त से 4 सितंबर तक धारा 163 लागू: त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर पुलिस कमिश्नरेट का बड़ा फैसला, ड्रोन उड़ाने और बिना इजाजत प्रदर्शन पर रोक

भारतीय टॉक न्यूज़ (विशेष रिपोर्ट) /गौतमबुद्धनगर: जनपद गौतमबुद्धनगर में शांति, कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा कदम उठाया है। आगामी त्योहारों—जैसे चेहल्लुम, जन्माष्टमी—के साथ-साथ आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न किसान संगठनों के संभावित प्रदर्शनों को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, यह निषेधाज्ञा 23 अगस्त 2026 से 04 सितंबर 2026 तक पूरे जनपद में प्रभावी रहेगी। इस दौरान किसी भी प्रकार की शांति भंग की आशंका को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क मोड पर रहेगी।

निषेधाज्ञा के लागू रहने के दौरान बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन करने और सार्वजनिक स्थलों पर अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास ड्रोन से शूटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, जबकि अन्य स्थानों पर ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस प्रशासन की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के प्रयोग पर रोक रहेगी तथा धार्मिक या सार्वजनिक स्थलों पर निर्धारित डेसिबल सीमा का पालन करना होगा। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अवांछित भीड़ जुटाने और फोटो स्टेट दुकानें संचालित करने पर भी पाबंदी लगाई गई है; नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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