ग्रेटर नोएडा | भारतीय टॉक न्यूज़ : जनपद के बादलपुर क्षेत्र में 5 साल पहले हुए चर्चित दीपक उर्फ चांद हत्याकांड में अदालत ने अपना कड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतीक्षा नागर की अदालत ने मुख्य आरोपी विपिन बाल्मीकि को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
ओम स्वीट हाउस के सामने सरेआम हुई थी वारदात
यह जघन्य वारदात 1 मार्च 2021 की शाम को जीटी रोड स्थित ओम स्वीट हाउस के सामने हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, ग्राम अच्छेजा निवासी 24 वर्षीय दीपक उर्फ चांद मिठाई की दुकान के पास मौजूद था, तभी आरोपी विपिन ने पुरानी रंजिश या विवाद के चलते उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। धारदार हथियार से किए गए इस हमले में दीपक बुरी तरह लहूलुहान हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया था।
भाई की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमा
मृतक के भाई प्रमोद कुमार ने बादलपुर कोतवाली में विपिन के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के दौरान घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त वह चाकू भी बरामद किया था, जिस पर मृतक के खून के धब्बे पाए गए थे। विवेचना के दौरान पुलिस ने पुख्ता सबूत अदालत में पेश किए, जिसके आधार पर आज यह ऐतिहासिक फैसला आया।
न्यायाधीश प्रतीक्षा नागर ने मामले की गंभीरता और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए विपिन को धारा 302 के तहत दोषी पाया। उम्रकैद के साथ लगाए गए 55 हजार रुपये के जुर्माने को जमा न करने की स्थिति में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने न्याय मिलने पर राहत की सांस ली है।

