नोएडा-ग्रेटर नोएडा: 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर परिवहन विभाग का सख्त रुख, जब्त होने पर नहीं मिलेंगे स्क्रैपिंग के लाभ

गौतमबुद्धनगर परिवहन विभाग ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर शिकंजा कस दिया है। शेयरिंग पार्किंग में खड़े वाहनों को भी जब्त किया जाएगा। जानें समय रहते खुद स्क्रैप न कराने पर क्या नुकसान होगा।

Partap Singh Nagar
4 Min Read
नोएडा-ग्रेटर नोएडा: 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर परिवहन विभाग का सख्त रुख, जब्त होने पर नहीं मिलेंगे स्क्रैपिंग के लाभ

भारतीय टॉक न्यूज (नोएडा/ग्रेटर नोएडा): गौतमबुद्धनगर (नोएडा व ग्रेटर नोएडा) में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल-सीएनजी वाहनों को लेकर परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), माननीय उच्चतम न्यायालय और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के सख्त आदेशों के अनुपालन में ऐसे जीवन-काल (end-of-life) पूर्ण कर चुके वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) नंद कुमार ने वाहन स्वामियों को चेतावनी दी है कि वे समय रहते अपने वाहनों को खुद स्क्रैप करा लें, वर्ना प्रवर्तन टीम द्वारा जब्त किए जाने पर भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।

सार्वजनिक व शेयरिंग पार्किंग में खड़े वाहन भी होंगे जब्त

परिवहन विभाग के अनुसार, प्रतिबंध केवल सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों तक सीमित नहीं है। यदि 10 साल पुराना डीजल या 15 साल पुराना पेट्रोल/सीएनजी वाहन सार्वजनिक स्थान या किसी सोसाइटी/कॉम्प्लेक्स की साझा पार्किंग (Shared Parking) में भी खड़ा पाया गया, तो उसे तत्काल जब्त कर लिया जाएगा।

इसके अलावा, यदि दिल्ली-एनसीआर से बाहर पंजीकृत कोई पुराना वाहन क्षेत्र में पाया जाता है, तो उस पर ₹5,000 का चालान/दंड लगाया जाएगा।

इन सीरीज की गाड़ियां (UP16) हो चुकी हैं डी-रजिस्टर्ड

परिवहन विभाग द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर में जिन वाहन श्रृंखलाओं (Series) के विपंजीकरण (De-registration) की कार्रवाई की गई है, उनका ब्योरा निम्नलिखित है:

 🔸10 वर्ष पुराने डीजल वाहन: UP16, UP16A से लेकर UP16Z तक, UP16AA से लेकर UP16AZ तक, UP16BA से लेकर UP16BF, BH, AT, BT, CT, DT आदि।

 🔸 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन: UP16, UP16A से लेकर UP16Z तक, UP16AA, UP16AB, UP16AC, UP16AD, UP16AE, UP16AF, UP16AT आदि।

(ध्यान दें: जीवन-काल पूर्ण कर चुके इन वाहनों के लिए दूसरे जिलों में ट्रांसफर हेतु NOC जारी नहीं की जाएगी।)

खुद स्क्रैप कराने और ‘जब्त होने’ में बड़ा आर्थिक अंतर

यदि आप अपने पुराने वाहन को खुद स्क्रैप कराते हैं या पुलिस/आरटीओ द्वारा गाड़ी जब्त कर ली जाती है, तो दोनों स्थितियों में मिलने वाले लाभ में बहुत बड़ा अंतर है:

क्र.सं.विवरण (Description)खुद स्क्रैप करने पर (Self Scrapping)जब्त होने पर (If Seized)
1वाहन का मूल्यबाजार दर (Market Rate) के अनुसार उचित मूल्यन्यूनतम आरक्षित मूल्य (कम राशि)
2जमा प्रमाण-पत्र (CoD)इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रेड करने योग्य (Saleable)ट्रेड करने योग्य नहीं होगा
3नई गाड़ी खरीदने पर छूटपंजीकरण शुल्क माफ + 15% टैक्स छूटकोई छूट या प्रोत्साहन नहीं
4अतिरिक्त कटौतीकोई कटौती नहींटोइंग और पार्किंग शुल्क काटा जाएगा

 परिवहन अधिकारी की अपील

एआरटीओ (प्रशासन) नंद कुमार ने समस्त वाहन स्वामियों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों से अपील की है कि वे ‘वाहन’ पोर्टल (Vahan Portal) पर पंजीकृत अधिकृत आर.वी.एस.एफ. (RVSF) केंद्रों की सूची देखकर स्वैच्छिक रूप से अपने वाहन स्क्रैप कराएं। इससे न केवल सरकारी छूट और प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा, बल्कि जब्ती के बाद होने वाले अतिरिक्त आर्थिक नुकसान से भी बचा जा सकेगा।

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