भारतीय टॉक न्यूज (नोएडा/ग्रेटर नोएडा): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता में सुधार और बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एक कड़ा कदम उठाया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के अनुपालन में 01 अक्टूबर 2026 से गौतमबुद्धनगर जनपद में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (PUCC) वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं देने का नियम प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है।


113 पेट्रोल पंपों पर ‘PUCC App’ से निगरानी शुरू
नियम का सख्ती से पालन कराने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी और एआरटीओ (ARTO) की संयुक्त टीमों का गठन किया गया है। जनपद के सभी 113 पेट्रोल पंपों पर पीयूसीसी ऐप (PUCC App) इंस्टॉल कराकर वाहनों के प्रदूषण प्रमाण-पत्रों की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक लगातार अपने-अपने इलाकों में पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण कर स्थिति पर नजर रख रहे हैं।
DSO और ARTO ने किया संयुक्त स्थलीय निरीक्षण
नियम लागू होने के पहले ही दिन जिला पूर्ति अधिकारी निलेश उत्पल और एआरटीओ ने संयुक्त रूप से जनपद के दर्जनों पेट्रोल पंपों का स्थलीय भ्रमण व निरीक्षण किया। इस दौरान पेट्रोल पंप संचालकों और कर्मचारियों को शासन के कड़े निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने की ताकीद की गई।
जिला पूर्ति अधिकारी निलेश उत्पल ने स्पष्ट कहा: “बिना वैध पीयूसीसी वाले वाहनों को किसी भी सूरत में ईंधन नहीं दिया जाएगा। हमारी टीमें लगातार धरातल पर निरीक्षण कर रही हैं। इसके साथ ही वाहन चालकों को भी अपने वाहनों की समय पर प्रदूषण जांच कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है।”
जागरूकता के लिए पेट्रोल पंपों पर लगाए जा रहे बैनर
जन-सामान्य को किसी भी असुविधा से बचाने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर बड़े-बड़े बैनर और होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। इसमें स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि वाहन चालक असुविधा से बचने के लिए समय रहते अपने वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (PUCC) अनिवार्य रूप से बनवा लें।

