ग्रेटर नोएडा: हैबतपुर के डूब क्षेत्र में गरजा प्राधिकरण का बुलडोजर, 40 हजार वर्ग मीटर जमीन अवैध कब्जे से मुक्त

ग्रेटर नोएडा के पुराना हैबतपुर डूब क्षेत्र में प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 40,000 वर्ग मीटर जमीन पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है।

Partap Singh Nagar
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ग्रेटर नोएडा: हैबतपुर के डूब क्षेत्र में गरजा प्राधिकरण का बुलडोजर, 40 हजार वर्ग मीटर जमीन अवैध कब्जे से मुक्त

 

भारतीय टॉक न्यूज़ (Greater Noida Desk): ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण और जमीनों पर अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ प्राधिकरण का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। शनिवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों का पालन करते हुए पुराना हैबतपुर के डूब क्षेत्र (Floodplain) में एक बड़ा एंटी-एन्क्रोचमेंट अभियान चलाया। इस दौरान कालोनाइजरों द्वारा बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

ग्रेटर नोएडा: हैबतपुर के डूब क्षेत्र में गरजा प्राधिकरण का बुलडोजर, 40 हजार वर्ग मीटर जमीन अवैध कब्जे से मुक्त

ग्रेटर नोएडा: हैबतपुर के डूब क्षेत्र में गरजा प्राधिकरण का बुलडोजर, 40 हजार वर्ग मीटर जमीन अवैध कब्जे से मुक्त

कालोनाइजर बसा रहे थे अवैध कॉलोनी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के परियोजना विभाग के महाप्रबंधक एके सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पुराना हैबतपुर के डूब क्षेत्र में लगभग 40,000 वर्ग मीटर बेशकीमती जमीन पर कुछ शातिर कालोनाइजर अवैध रूप से कॉलोनी बसाने की फिराक में थे। ये लोग मौके पर बाउंड्री वॉल और अन्य अवैध निर्माण कर जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे।

सूचना मिलने पर प्राधिकरण के वर्क सर्किल-1 के वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर के नेतृत्व में प्रबंधक प्रशांत समाधिया व अन्य की टीम ने स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध निर्माण को नेस्तनाबूद कर दिया। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि यदि दोबारा अतिक्रमण करने की कोशिश की गई, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सीईओ और एसीईओ की दो टूक: कालोनाइजरों के चंगुल में न फंसें आमजन

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने परियोजना विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों और जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखा जाए।

अभियान का नेतृत्व कर रहे प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि अधिसूचित एरिया में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण करना पूरी तरह गैरकानूनी है। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि वे धोखेबाज कालोनाइजरों के चिकनी-चुपड़ी बातों के झांसे में न आएं और अपनी गाढ़ी कमाई बर्बाद न करें। एसीईओ ने सलाह दी है कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी प्लॉट या जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण के भूलेख (Land Records) विभाग से संपर्क कर पूरी प्रामाणिक जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।

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