गौतमबुद्धनगर में धारा 163 लागू: ‘शौर्य दिवस’ और ‘परिनिर्वाण दिवस’ के मद्देनज़र सुरक्षा कड़ी, किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक

Section 163 imposed in Gautam Buddha Nagar: Security tightened in view of 'Shaurya Diwas' and 'Parinirvana Diwas', any kind of protest banned.

Partap Singh Nagar
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गौतमबुद्धनगर में धारा 163 लागू: 'शौर्य दिवस' और 'परिनिर्वाण दिवस' के मद्देनज़र सुरक्षा कड़ी, किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक

 

Greater Noida/ भारतीय टॉक न्यूज़: आगामी 06 दिसंबर 2025 को ‘शौर्य दिवस’/’काला दिवस’ की संवेदनशीलता और डॉ. भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर प्रस्तावित विभिन्न कार्यक्रमों के मद्देनजर, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा जारी सूचना के अनुसार, विभिन्न संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संभावना को देखते हुए, दिनांक 05 दिसंबर 2025 से दिनांक 06 दिसंबर 2025 तक कमिश्नरेट क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 को लागू कर दिया गया है।

क्या है धारा 163?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163, जो पहले दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 के समान है, मजिस्ट्रेट को कुछ विशेष परिस्थितियों में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार देती है।

इस धारा के लागू होने के बाद, सार्वजनिक स्थानों पर पाँच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन करने या किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक नारे लगाने पर प्रतिबंध लग जाता है। यह कदम शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए एहतियात के तौर पर उठाया गया है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है कि दोनों महत्वपूर्ण दिनों पर कोई अप्रिय घटना न हो। पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे शांति और सद्भाव बनाए रखें और लागू की गई निषेधाज्ञा का पालन करें। किसी भी व्यक्ति या संगठन को कानून व्यवस्था भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नागरिकों को विस्तृत जानकारी के लिए पुलिस द्वारा जारी की गई आधिकारिक पीडीएफ या सूचना का अवलोकन करने की सलाह दी गई है।

 

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