ग्रेटर नोएडा: 13 साल पुराने जानलेवा हमले में कासना पुलिस की बड़ी सफलता: 2 सगे भाइयों सुंदर भाटी घंघोला और सतीश को 10-10 साल की जेल, लगा जुर्माना

ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत कासना पुलिस की प्रभावी पैरवी से वर्ष 2013 के जानलेवा हमले के मामले में दो सगे भाइयों सुंदर और सतीश को कोर्ट ने 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

Partap Singh Nagar
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ग्रेटर नोएडा: 13 साल पुराने जानलेवा हमले में कासना पुलिस की बड़ी सफलता: 2 सगे भाइयों सुंदर भाटी घंघोला और सतीश को 10-10 साल की जेल, लगा जुर्माना

भारतीय टॉक न्यूज़ (क्राइम डेस्क) / ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, थाना कासना पुलिस और अभियोजन इकाई द्वारा अदालत में की गई प्रभावी पैरवी के बल पर माननीय न्यायालय ने वर्ष 2013 में दर्ज हत्या के प्रयास (धारा 307 IPC) के एक मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

वर्ष 2013 में दर्ज हुआ था मुकदमा, दोनों अभियुक्त हैं सगे भाई

मामला थाना कासना क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2013 में मु0अ0सं0 01/2013 के तहत धारा 307 (जानलेवा हमला) का आपराधिक मामला पंजीकृत किया गया था। घटना में शामिल दोनों अभियुक्त सगे भाई हैं, जिनकी पहचान सुंदर पुत्र देशराज उर्फ देशी और सतीश पुत्र देशराज उर्फ देशी, निवासी ग्राम घंघोला (थाना कासना, गौतम बुद्ध नगर) के रूप में हुई थी।

दोनों अभियुक्तों ने रंजिश के तहत जानलेवा हमला कर आपराधिक वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच और साक्ष्य जुटाने में लगी हुई थी।

कोर्ट ने सुनाया फैसला: 10-10 साल की जेल और ₹10,000 का अर्थदंड

गुरुवार, 10 सितंबर 2026 को माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें और पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए इलेक्ट्रॉनिक व ठोस गवाहों के आधार पर सुंदर और सतीश को दोषी करार दिया।

न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास के साथ-साथ 10,000 – 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अभियुक्तों द्वारा अर्थदंड की राशि जमा नहीं की जाती है, तो उन्हें 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने कहा है कि संगीन अपराधों में लिप्त अपराधियों को सजा दिलाने और कानून का इकबाल बुलंद रखने के लिए ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत आगे भी इसी तरह त्वरित व प्रभावी पैरवी जारी रहेगी।

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