नई आबादी दादरी के जाकिर और तिलपता के मोनू को कोर्ट ने सुनाई चोरी के मामले में सजा

ग्रेटर नोएडा जिला अदालत ने दादरी की नई आबादी निवासी जाकिर और तिलपता निवासी मोनू को चोरी के मामले में दोषी करार देते हुए 1 साल 3 माह 18 दिन की सजा सुनाई है। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली सफलता।

Partap Singh Nagar
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नई आबादी दादरी के जाकिर और तिलपता के मोनू को जेल, कोर्ट ने सुनाई चोरी के मामले में सजा

ग्रेटर नोएडा / भारतीय  टॉक न्यूज़: गौतमबुद्धनगर जिला अदालत ने चोरी के एक मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए दो शातिर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन” (Operation Conviction) के तहत पुलिस और अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी से यह सफलता मिली है।

मामले का संक्षिप्त विवरण

थाना दादरी पुलिस ने वर्ष 2024 में मुकदमा अपराध संख्या 615/2024 दर्ज किया था। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत दर्ज था। आरोपियों पर चोरी और संबंधित अपराधों के गंभीर आरोप थे। पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर माननीय न्यायालय ने दोनों को दोषी करार दिया।

माननीय न्यायालय ने निम्नलिखित दो आरोपियों को सजा सुनाई है:
1. जाकिर उर्फ बोना: पुत्र रफीक, निवासी नई आबादी, दादरी।
2. मोनू उर्फ मोनी:पुत्र शीशपाल, निवासी तिलपता, थाना सूरजपुर।

कारावास: 01 वर्ष, 03 माह और 18 दिन की जेल।
अर्थदंड: दोनों दोषियों पर 1500-1500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अतिरिक्त सजा: जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषियों को 09 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

ऑपरेशन कन्विक्शन का असर

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत अपराधों पर लगाम लगाने के लिए कोर्ट में प्रभावी पैरवी की जा रही है। मॉनिटरिंग सेल और थाना दादरी पुलिस की सक्रियता के कारण ही आरोपियों को इतनी जल्दी सजा दिलवाई जा सकी है।
मीडिया सेल, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के अनुसार, अपराधियों के विरुद्ध यह सशक्त पैरवी और कड़ी कार्यवाही भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी ताकि समाज में सुरक्षा का माहौल बना रहे।

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