Greater Noida / भारतीय टॉक न्यूज : नोएडा एक्सप्रेसवे, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली को जोड़ता है, रोजाना लगभग 5 लाख से 10 लाख वाहनों का आवागमन होता है। इस भीड़भाड़ के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या आम हो गई है, खासकर पीक आवर्स में। वाहनों के खराब होने से यह समस्या और बढ़ जाती है, जिससे यात्रियों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है।
नया नियम: ब्रेकडाउन चालान जोन
इस समस्या से निपटने के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एक्सप्रेसवे को ‘ब्रेकडाउन चालान जोन’ घोषित किया है। इस नियम के तहत, यदि कोई वाहन खराब होकर ट्रैफिक में रुकावट पैदा करता है, तो उस पर 5,000 से 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, वाहन को जब्त भी किया जा सकता है।
किन वाहनों पर लागू होगा नियम?
फिलहाल यह नियम केवल कमर्शियल वाहनों (जैसे ट्रक, बस, ओवरलोड वाहन) पर लागू है। हालांकि, भविष्य में इसे सभी प्रकार के वाहनों पर लागू किया जा सकता है। यदि वाहन में तकनीकी खराबी या एक्सीडेंट के कारण रुकता है, तो जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन लापरवाही या खराब मेंटेनेंस के कारण रुकने पर सख्त कार्रवाई होगी।
7 दिन में 210 वाहनों पर एक्शन
नए नियम के तहत पिछले 7 दिनों में 210 वाहनों का चालान काटा गया है और 22 वाहनों को जब्त किया गया है। यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के तहत की गई है, जो ट्रैफिक में रुकावट पैदा करने पर जुर्माने का प्रावधान करती है।
नियम का उद्देश्य और लोगों की प्रतिक्रिया
इस नियम का मुख्य उद्देश्य वाहन मालिकों को अपने वाहनों की उचित देखभाल करने के लिए प्रेरित करना है। नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक लखन सिंह यादव ने बताया कि यह कदम ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए उठाया गया है।
नियम के बारे में जरूरी बातें
– जुर्माना 5,000 से 20,000 रुपये तक हो सकता है।
– वाहन को जब्त भी किया जा सकता है।
– फिलहाल केवल कमर्शियल वाहनों पर लागू है।
– तकनीकी खराबी या एक्सीडेंट के मामले में जुर्माना नहीं लगेगा।