गौतमबुद्ध नगर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, 9 जून तक धारा-163 लागू, पुलिस ने जारी किए दिशा-निर्देश

Security tightened in Gautam Buddha Nagar, Section 163 implemented till June 9, police issued guidelines

Partap Singh Nagar
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गौतमबुद्ध नगर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, 9 जून तक धारा-163 लागू, पुलिस ने जारी किए दिशा-निर्देश

Greater Noida/ भारतीय टॉक न्यूज़: आगामी बकरीद पर्व और संभावित धरना-प्रदर्शनों के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में 9 जून तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा-163 को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह में इकट्ठा होना प्रतिबंधित रहेगा।

पुलिस ने जारी किए दिशा-निर्देश

अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था), प्रवीन रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रतिबंध आगामी त्योहारों पर सामूहिक नमाज, कुर्बानी और अन्य सार्वजनिक आयोजनों को ध्यान में रखकर लगाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निजी ड्रोन के इस्तेमाल से शूटिंग या फोटोग्राफी करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने नागरिकों से इन नियमों का पालन करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

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