गौतमबुद्धनगर: तहसील सदर के 8 गांवों में तालाबों के 10 वर्षीय मत्स्य आवंटन के लिए 27 अक्टूबर को होगी नीलामी

गौतमबुद्धनगर की तहसील सदर के 8 गांवों में मत्स्य पालन के लिए तालाबों और पोखरों के 10 वर्षीय आवंटन हेतु 27 अक्टूबर 2026 को तहसील सभागार में सार्वजनिक नीलामी आयोजित की जाएगी।

Partap Singh Nagar
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गौतमबुद्धनगर: तहसील सदर के 8 गांवों में तालाबों के 10 वर्षीय मत्स्य आवंटन के लिए 27 अक्टूबर को होगी नीलामी

भारतीय टॉक न्यूज़ (Greater Noida Desk): गौतमबुद्धनगर जिले के तहसील सदर के अंतर्गत आने वाले 8 गांवों में मत्स्य पालन (Fishing Rights) के लिए तालाबों, पोखरों और जलमग्न भूमि के 10 वर्षीय आवंटन की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए 27 अक्टूबर 2026 को सार्वजनिक नीलामी की तिथि निर्धारित की गई है।

पूर्व में नहीं पहुंच सके थे बोलीदाता

उप जिलाधिकारी (SDM) सदर आशुतोष गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि तहसील सदर के इन तालाबों के 10 वर्षीय आवंटन के लिए पहले 21 दिसंबर 2025 और 21 जनवरी 2026 को नीलामी की तारीख तय की गई थी। हालांकि, निर्धारित तिथियों पर पर्याप्त बोलीदाताओं के उपस्थित न हो पाने के कारण यह नीलामी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी।

अब राजस्व संहिता नियमावली, 2016 और माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिए गए आदेशों के अनुपालन में नए सिरे से नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

इन 8 गांवों के तालाबों के लिए होगी नीलामी

27 अक्टूबर 2026 को प्रातः 11:00 बजे तहसील सदर, गौतमबुद्धनगर के सभागार में आयोजित होने वाली इस नीलामी में निम्नलिखित 8 गांवों के जल स्रोतों को शामिल किया गया है:

  1.  शंकरपुर
  2.  चन्द्रावल
  3.  साल्हेपुर
  4.  चांगौली
  5. राजपुर कला
  6. जमालपुर
  7. चीती
  8. नगला चीती

नीलामी में भाग लेने के लिए जरूरी दस्तावेज

प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जो भी इच्छुक और पात्र व्यक्ति इस नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित समय पर निम्नलिखित दस्तावेजों की छायाप्रति (Photocopy) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा:

🔸निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)

🔸 जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)

🔸 आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)

🔸खतौनी (Land Records/Khatauni)

🔸आधार कार्ड (Aadhaar Card copy –

नोट: सुरक्षा मानकों के तहत दस्तावेज प्रक्रिया नियमानुसार ली जाएगी) प्रशासन ने बताया कि पूरी आवंटन प्रक्रिया शासन के निर्धारित नियमों और पारदर्शी प्रावधानों के तहत ही संपन्न कराई जाएगी।

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