Greater Noida: भनौता में गरजा प्राधिकरण का बुल्डोजर, ₹80 करोड़ की 40 हजार वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त; भू-माफियाओं में हड़कंप

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भनौता में ₹80 करोड़ की 40 हजार वर्ग मीटर जमीन से हटाया अतिक्रमण। अवैध प्लॉटिंग पर चला बुल्डोजर। एसीईओ सुमित यादव की चेतावनी।

Partap Singh Nagar
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Greater Noida: भनौता में गरजा प्राधिकरण का बुल्डोजर, ₹80 करोड़ की 40 हजार वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त; भू-माफियाओं में हड़कंप

ग्रेटर नोएडा | भारतीय टॉक न्यूज़ : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण के खिलाफ अपनी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को जारी रखते हुए मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने अधिसूचित क्षेत्र भनौता में करीब 40 हजार वर्ग मीटर बेशकीमती जमीन पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। मुक्त कराई गई इस सरकारी जमीन की अनुमानित बाजार कीमत 80 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

Greater Noida: भनौता में गरजा प्राधिकरण का बुल्डोजर,  ₹80 करोड़ की 40 हजार वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त; भू-माफियाओं में हड़कंप

प्लॉटिंग के मंसूबों पर फिरा पानी

प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर भूलेख और परियोजना विभाग (वर्क सर्किल-2) की टीम भारी सुरक्षा बल के साथ गांव भनौता पहुँची। यहाँ खसरा संख्या-135 की अर्जित एवं अधिसूचित भूमि पर कुछ कॉलोनाइजर अवैध रूप से प्लॉटिंग करने और कॉलोनी बसाने की फिराक में थे। वरिष्ठ प्रबंधक प्रदीप यादव और सहायक प्रबंधक मनोज चौधरी के नेतृत्व में चली करीब दो घंटे की कार्रवाई में अवैध बाउंड्री वॉल और ढांचों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया।

प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने इस कार्रवाई के बाद जनता को आगाह करते हुए कहा कि भू-माफियाओं के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति या नक्शा पास कराए निर्माण करना कानूनन अपराध है।

एसीईओ ने अपील की है कि:

🔸 ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन या प्लॉट खरीदने से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से संपर्क करें।

🔸जमीन की वैधता और स्टेटस की पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही निवेश करें।

महाप्रबंधक एके सिंह ने बताया कि यह प्राधिकरण की अर्जित भूमि है। अधिकारियों ने मौके पर ही चेतावनी दी है कि यदि किसी ने दोबारा इस जमीन पर कब्जा करने या निर्माण करने का प्रयास किया, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई और एफआईआर (FIR) दर्ज की जाएगी।

 

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