Greater Noida/ Lucknow / भारतीय टॉक न्यूज़ : उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 तथा उप-निर्वाचनों की तैयारियों के मद्देनजर, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश ने उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि और चुनाव प्रचार व्यय सीमा को लेकर एक विस्तृत आदेश जारी किया है। आयोग ने इस आदेश के तहत पूर्व में जारी किए गए सभी संबंधित आदेशों को निरस्त कर दिया है, जिससे चुनाव संबंधी नियमों में स्पष्टता आई है।
इस नए निर्धारण के अनुसार, ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक के सभी पदों के लिए शुल्क और व्यय सीमाएं अलग-अलग तय की गई हैं।
पदवार नामांकन शुल्क, जमानत राशि और व्यय सीमा का विवरण
| पद का नाम | उम्मीदवार वर्ग | नामांकन शुल्क (₹) | जमानत राशि (₹) | अधिकतम चुनाव व्यय सीमा (₹) |
|---|---|---|---|---|
| सदस्य ग्राम पंचायत | सामान्य | 200 | 800 | लागू नहीं |
| सदस्य ग्राम पंचायत | SC, ST, OBC, महिला | 100 | 400 | लागू नहीं |
| प्रधान ग्राम पंचायत | सामान्य | 600 | 3,000 | 1,25,000 |
| प्रधान ग्राम पंचायत | SC, ST, OBC, महिला | 300 | 1,500 | 1,25,000 |
| सदस्य क्षेत्र पंचायत | सामान्य | 600 | 3,000 | लागू नहीं |
| सदस्य क्षेत्र पंचायत | SC, ST, OBC, महिला | 300 | 1,500 | लागू नहीं |
| सदस्य जिला पंचायत | सामान्य | 1,000 | 8,000 | 2,50,000 |
| सदस्य जिला पंचायत | SC, ST, OBC, महिला | 500 | 4,000 | 2,50,000 |
| प्रमुख क्षेत्र पंचायत | सामान्य | 2,000 | 5,000 | 3,50,000 |
| प्रमुख क्षेत्र पंचायत | SC, ST, OBC, महिला | 1,000 | 2,500 | 3,50,000 |
मुख्य बातें:
जिला पंचायत सदस्य पद के लिए सामान्य उम्मीदवारों को ₹1,000 नामांकन शुल्क और ₹8,000 जमानत राशि देनी होगी, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए यह राशि आधी है।
सदस्य जिला पंचायत पद के उम्मीदवार अधिकतम ₹2,50,000 तक चुनाव प्रचार में खर्च कर सकेंगे।
प्रमुख क्षेत्र पंचायत (Block Pramukh) के प्रत्याशी अधिकतम ₹3,50,000 तक प्रचार व्यय कर सकते हैं।
ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नामांकन शुल्क सबसे कम, केवल ₹200 (सामान्य) निर्धारित किया गया है।

