गौतमबुद्धनगर: अब शराब की दुकानों पर प्रिंट रेट डिस्प्ले करना अनिवार्य, ओवररेटिंग पर आबकारी विभाग का ‘जीरो टॉलरेंस’

गौतमबुद्धनगर में शराब की ओवररेटिंग पर लगेगा अंकुश। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने सभी दुकानों पर प्रिंट रेट डिस्प्ले और ड्रिंक एंड ड्राइव चेतावनी बोर्ड अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं।

Bharatiya Talk
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गौतमबुद्धनगर: अब शराब की दुकानों पर प्रिंट रेट डिस्प्ले करना अनिवार्य, ओवररेटिंग पर आबकारी विभाग का 'जीरो टॉलरेंस'

ग्रेटर नोएडा/भारतीय टॉक न्यूज़: जिले में शराब के शौकीनों से प्रिंट रेट से अधिक वसूली (ओवररेटिंग) करने वाले दुकानदारों की अब खैर नहीं है। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने एक अहम बैठक के दौरान सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि जिले की सभी शराब की दुकानों पर समस्त ब्रांडों की रेट लिस्ट सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी दुकान पर निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली की शिकायत मिलती है, तो गोपनीय जांच के बाद संबंधित दुकानदार के खिलाफ तत्काल और कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विभागीय बैठक में जिला आबकारी अधिकारी ने ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति पर बल देते हुए बीट सिपाहियों को मुखबिर तंत्र मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दुकानों पर न केवल रेट लिस्ट, बल्कि ‘ड्रिंक एंड ड्राइव’ की वैधानिक चेतावनी और ‘सिटीजन ऐप’ का फ्लैक्स बोर्ड लगा होना भी सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही, जिले में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाने को कहा गया है। विभाग का लक्ष्य है कि पीओएस (POS) मशीन के माध्यम से शत-प्रतिशत बिक्री सुनिश्चित हो, ताकि राजस्व की पारदर्शिता बनी रहे और ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी न हो सके।

 

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