दादरी (भारतीय टॉक न्यूज़): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा-निर्देशन में चल रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ ने एक बार फिर अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाई है। गौतमबुद्धनगर की एक अदालत ने साल 2014 में दादरी क्षेत्र के बोड़ाकी गांव में हुए एक हत्याकांड के दो दोषियों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते 12 साल पुराने इस मामले में न्याय की जीत हुई है।
क्या था मामला?
मामला साल 2014 का है, जब बोड़ाकी गांव निवासी ईश्वर और गजेंद्र ने आपसी रंजिश या विवाद के चलते हत्या जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। इस संबंध में थाना दादरी पर हत्या (302 IPC) और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे (मु0अ0सं0 129/2014, 131/2014, 132/2014) पंजीकृत किए गए थे।
अदालत का फैसला और भारी जुर्माना
बुधवार, 25 फरवरी 2026 को माननीय न्यायालय ने सबूतों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
दोषी 1: ईश्वर पुत्र भवर सिंह (निवासी बोड़ाकी)
दोषी 2: गजेंद्र पुत्र घनश्याम (निवासी बोड़ाकी)
अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास के साथ-साथ 25,000-25,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। कोर्ट ने साफ किया कि यदि अर्थदंड जमा नहीं किया जाता है, तो दोषियों को 2 माह 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की मॉनिटरिंग सेल, थाना दादरी पुलिस और अभियोजन इकाई (Prosecution Unit) ने इस केस को ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्राथमिकता पर लिया। पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में गवाहों की सुरक्षा और वैज्ञानिक साक्ष्यों को कोर्ट के सामने मजबूती से रखा गया, जिसका परिणाम आज ऐतिहासिक सजा के रूप में सामने आया है।
मीडिया सेल के अनुसार, पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाकर समाज में कड़ा संदेश दिया जा सके।
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