गौतमबुद्धनगर/ भारतीय टॉक न्यूज़ : भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन ने आगामी चुनावी तैयारियों को गति दे दी है. जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गौतमबुद्धनगर ने जनपद की तीनों हाई-प्रोफाइल विधानसभा सीटों— 61-नोएडा, 62-दादरी और 63-जेवर के लिए प्रस्तावित मतदान केंद्रों (Polling Stations) और मतदेय स्थलों (Polling Booths) की आलेख्य (ड्राफ्ट) सूची आधिकारिक तौर पर प्रकाशित कर दी है.
इस नई सूची में मतदाताओं की सहूलियत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों के ढांचे में बड़ा फेरबदल प्रस्तावित किया गया है.

तीनों विधानसभाओं का नया गणित: कहाँ क्या बदला?
प्रस्तावित सूची के अनुसार, जिले में मतदान केंद्रों और बूथों की संख्या में निम्नलिखित बदलाव किए जा रहे हैं:
🔸61-नोएडा विधानसभा: यहाँ वर्तमान में सक्रिय 233 मतदान केंद्रों और 811 बूथों की जगह अब 232 मतदान केंद्र और 784 बूथ** प्रस्तावित किए गए हैं.
🔸62-दादरी विधानसभा: यहाँ वर्तमान के 303 मतदान केंद्रों और 794 बूथों को संशोधित कर 313 मतदान केंद्र और 743 बूथ करने का प्रस्ताव है.
🔸63-जेवर विधानसभा: ग्रामीण और जेवर एयरपोर्ट के चलते चर्चा में रहने वाले इस क्षेत्र में वर्तमान के 207 मतदान केंद्रों और 419 बूथों के स्थान पर 204 मतदान केंद्र और 395 बूथ प्रस्तावित किए गए हैं.
🔸कुल मिलाकर जिले का नया स्वरूप: इस प्रकार पूरे गौतमबुद्धनगर जनपद में अब कुल 743 मतदान केंद्रों और 2024 मतदेय स्थलों (बूथों) के स्थान पर 749 मतदान केंद्र और 1922 मतदेय स्थल बनाने का खाका तैयार किया गया है.
10 जुलाई तक दर्ज कराएं अपनी आपत्ति या सुझाव
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह सूची आम जनता और सभी राजनीतिक दलों के निरीक्षण के लिए पूरी तरह से लाइव कर दी गई है. कोई भी नागरिक या पार्टी प्रतिनिधि इस सूची को संबंधित उप जिलाधिकारी (SDM) कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय या फिर जनपद की आधिकारिक वेबसाइट gbnagar.nic.in पर जाकर नि:शुल्क देख सकता है.
यदि किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल को मतदान केंद्र या बूथ के स्थान/बदलाव को लेकर कोई आपत्ति है या वे कोई रचनात्मक सुझाव देना चाहते हैं, तो वे 10 जुलाई 2026 से पहले अपना लिखित आवेदन दे सकते हैं. यह आवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय, संबंधित SDM, तहसीलदार या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कराया जा सकता है, ताकि समय रहते इसमें नियमानुसार संशोधन किया जा सके.

