ग्रेटर नोएडा गिरधरपुर तिहरे हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला:  न्यायालय ने 9 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, पुलिस की प्रभावी पैरवी से 5 साल में मिला न्याय

ग्रेटर नोएडा के बादलपुर क्षेत्र के गिरधरपुर गांव में साल 2021 में हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड में माननीय जिला न्यायालय ने 9 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण महज 5 साल में न्याय मिला।

Partap Singh Nagar
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ग्रेटर नोएडा गिरधरपुर तिहरे हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला:  न्यायालय ने 9 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, पुलिस की प्रभावी पैरवी से 5 साल में मिला न्याय

ग्रेटर नोएडा / भारतीय टॉक न्यूज़ : गौतमबुद्धनगर के थाना बादलपुर क्षेत्र के गिरधरपुर (सुनारसी) गांव में साल 2021 में हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड (Triple Murder) में माननीय जिला न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस जघन्य अपराध में शामिल सभी 9 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सख्त सजा सुनाई है। कमिश्नरेट पुलिस की मुस्तैदी और प्रभावी पैरवी के चलते पीड़ित परिवार को घटना के महज 5 साल के भीतर न्याय मिल सका है।

प्रॉपर्टी विवाद में सरेआम बरसाई थीं गोलियां, 3 की हुई थी मौत

यह पूरा मामला साल 2021 का है, जब गिरधरपुर गांव में प्रॉपर्टी के आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था। आरोपियों ने एक राय होकर, घातक हथियारों से लैस होकर बलवा किया और सरेआम अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इस खूनी वारदात में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी।

मामले में गिरधरपुर सुनारसी (औद्योगिक क्षेत्र) के रहने वाले वादी मुकदमा सुनील पुत्र राजेंद्र की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना बादलपुर में संबंधित अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग संख्या 036/021 धारा 147, 148, 149, 302, 307 और 504 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

अदालत ने माना जघन्य अपराध, सभी 9 को भेजा जेल

मुकदमे की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर बादलपुर पुलिस और अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में बेहद मजबूत पैरवी की। गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्यों को समय से अदालत के सामने पेश किया गया।

न्यायालय का कड़ा रुख: साक्ष्यों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए माननीय जिला न्यायालय ने 30 जून 2026 को अपना अंतिम फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि अभियुक्तों द्वारा किया गया यह कृत्य समाज में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला और अत्यंत क्रूर था। न्यायालय ने सभी 9 आरोपियों को तीन लोगों की हत्या और जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा से दंडित किया।

अभियुक्तों का विवरण-

1.देवेन्द्र पुत्र हरिया उर्फ हरीशचन्द्र निवासी ग्राम गिरधरपुर सुनारसी, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

2.रविन्द्र पुत्र हरिया उर्फ हरीशचन्द्र निवासी ग्राम गिरधरपुर सुनारसी, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

3.सतेन्द्र पुत्र हरिया उर्फ हरीशचन्द्र निवासी ग्राम गिरधरपुर सुनारसी, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

4.धर्मेन्द्र पुत्र हरिया उर्फ हरीशचन्द्र निवासी ग्राम गिरधरपुर सुनारसी, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

5.जितेन्द्र पुत्र हरिया उर्फ हरीशचन्द्र निवासी ग्राम गिरधरपुर सुनारसी, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

6.महिपाल उर्फ उल्लू पुत्र जयपाल निवासी ग्राम ढुंढेडा, थाना बिनौली, जनपद बागपत।

7.भोपाल पुत्र जयपाल निवासी ग्राम ढुंढेडा, थाना बिनौली, जनपद बागपत।

8.अमित बंसल पुत्र सेवाराम निवासी पेरामाउन्ट विला, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

9.अमरजीत बंसल पुत्र सेवाराम निवासी पेरामाउन्ट विला, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

 

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