भारतीय टॉक न्यूज (ग्रेटर नोएडा): ग्रेटर नोएडा के चर्चित निक्की हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी और मृतका के पति विपिन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी विपिन की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। हालांकि यह आदेश 6 अक्टूबर को ही पारित हुआ था, लेकिन इसका औपचारिक आदेश अब जारी किया गया है। वर्तमान में इस सनसनीखेज मामले की सुनवाई लोअर/सेशन कोर्ट में विचाराधीन है।

क्या है पूरा मामला?
ग्रेटर नोएडा के कासना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिरसा गांव में यह चर्चित घटना घटी थी। मृतका निक्की की बड़ी बहन कंचन ने ससुराल पक्ष के लोगों पर निक्की को जिंदा जलाकर मारने का गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में मृतका का पति विपिन मुख्य आरोपी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
बचाव पक्ष के वकील ने दी जानकारी
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित भाटी बोड़ाकी ने जानकारी देते हुए बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 6 अक्टूबर को मुख्य आरोपी विपिन की जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी, जिसका लिखित आदेश अब सामने आया है। बचाव पक्ष का कहना है कि सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है और साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
तीन सह-आरोपियों को भी पहले मिल चुकी है जमानत
इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी विपिन के अलावा अन्य सह-आरोपियों को भी पहले ही अदालत से राहत मिल चुकी है। अधिवक्ता के अनुसार, इस प्रकरण के सह-आरोपी रोहित, सतवीर और दया को भी हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है और वे फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
चर्चित निक्की हत्याकांड में मुख्य आरोपी पति को जमानत मिलने के बाद इस मामले की कानूनी प्रक्रिया और ट्रायल पर एक बार फिर सबकी नजरें टिक गई हैं।

